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Bilaspur: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश- 84 बच्चों को दें 25-25 हजार, छात्रों को परोसा था कुत्ते का जूठा खाना

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 22 Aug 2025 06:56 AM IST
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सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में राज्य सरकार को सभी 84 प्रभावित बच्चों को महीने के भीतर 25-25 हजार का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

Chhattisgarh High Court's order- Give Rs 25,000 each to 84 children, students were served dog's leftover food
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में राज्य सरकार को सभी 84 प्रभावित बच्चों को महीने के भीतर 25-25 हजार का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद प्रभावित बच्चों को रेबीज रोधी टीके की तीन खुराकें दी जा चुकी हैं। 

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने अपने आदेश में लापरवाही के लिए सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 28 जुलाई को लच्छनपुर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में एक कुत्ते ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से तैयार मध्याह्न भोजन को जूठा कर दिया था। छात्रों ने शिक्षकों को इसकी सूचना दी तब उन्होंने खाना न परोसने की सलाह दी। बावजूद स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को खाना वितरित किया। 
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