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Chhattisgarh HC: बिलासपुर में सिटी बसों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को दिए ये निर्देश

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 22 Aug 2025 10:34 PM IST
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सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सिटी बसों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए शासन से जल्द सुधार की मांग की। केवल पांच बसें चलने की जानकारी पर कोर्ट ने ई-सिटी बस शुरू करने के शासन के दावे पर असंतोष जताया। अब 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

High Court Slams Poor State of City Buses in Bilaspur and Orders Urgent Improvements
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ में शहरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आज सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि बिलासपुर में 9 में से 5 सिटी बसें चल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि, आवाजाही में लोगों को लगातार असुविधा हो रही है फिर भी परिवहन व्यवस्था नहीं सुधर रही है।

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हाईकोर्ट ने शासन से पूछा है कि आखिर सिटी बस सेवा पूरी तरह कब तक पटरी पर आ जाएगी ? शासन की तरफ से सुविधा के लिए ई-सिटी बसों का परिचालन जल्द शुरू करने की जानकारी हाईकोर्ट में दी गई है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि, बिलासपुर जैसे बड़े शहर में सार्वजनिक परिवहन की हालत बेहद खराब है। कोर्ट ने परिवहन विभाग को स्थिति में जल्द सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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दरअसल, सिटी बसों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। पूर्व में परिवहन सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया था। शासन की तरफ से बताया गया कि,प्रदेश में शहरी परिवहन व्यवस्था साल 2012-13 में शुरू की गई थी। जिसके तहत 9 शहरी समूहों में कुल 451 बसें शुरू की गई थीं। बिलासपुर के लिए 9 बसें उपलब्ध थीं,जिनमें 6 अभी चालू हालत में हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 बसें ही सड़कों पर चल रही है।

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