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Raipur News: छुट्टियों में भी खुले रहेंगे निगम के राजस्व दफ्तर, टैक्स नहीं चुकाया तो होगी सख्त कार्रवाई
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 24 Mar 2026 08:23 PM IST
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सार
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों को देखते हुए निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च तक, शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा और साथ ही चेतावनी जारी की है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों को देखते हुए निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च तक, शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
इस दौरान शहर के संपत्तिकरदाता सीधे अपने संबंधित जोन कार्यालय पहुंचकर बकाया कर जमा कर सकेंगे। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए निगम ने ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया है। नागरिक “मोर रायपुर” मोबाइल एप के जरिए या निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं।
निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सुविधा केवल सहूलियत के लिए है, लेकिन लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब सख्ती तय है। राजस्व विभाग ने बड़े बकायादारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय पर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो कुर्की और संपत्ति सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद बकाया कर पर नियमानुसार 17 प्रतिशत तक का अधिभार लगाया जाएगा और वसूली की प्रक्रिया और तेज कर दी जाएगी।
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और संभावित कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने बकाया कर का भुगतान कर दें। यह कदम जहां राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी है, वहीं शहर के विकास कार्यों को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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इस दौरान शहर के संपत्तिकरदाता सीधे अपने संबंधित जोन कार्यालय पहुंचकर बकाया कर जमा कर सकेंगे। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए निगम ने ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया है। नागरिक “मोर रायपुर” मोबाइल एप के जरिए या निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं।
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निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सुविधा केवल सहूलियत के लिए है, लेकिन लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब सख्ती तय है। राजस्व विभाग ने बड़े बकायादारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय पर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो कुर्की और संपत्ति सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद बकाया कर पर नियमानुसार 17 प्रतिशत तक का अधिभार लगाया जाएगा और वसूली की प्रक्रिया और तेज कर दी जाएगी।
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और संभावित कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने बकाया कर का भुगतान कर दें। यह कदम जहां राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी है, वहीं शहर के विकास कार्यों को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।