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Raipur: पनीर पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो खुले पनीर के सैंपल फेल, एक पैक्ड पनीर जांच में सही निकला
Fri, 07 Aug 2026 01:57 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 07 Aug 2026 01:57 PM IST
सार
रायपुर जिले में अलग-अलग स्थानों से लिए गए पनीर के नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, दो खुले पनीर के नमूने तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि अमूल के पैक्ड पनीर का नमूना जांच में सही पाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पनीर में मिलावट और खराब गुणवत्ता पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। रायपुर जिले में अलग-अलग स्थानों से लिए गए पनीर के नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, दो खुले पनीर के नमूने तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि अमूल के पैक्ड पनीर का नमूना जांच में सही पाया गया।
खाद्य सुरक्षा टीम ने 3 अगस्त को रेलवे स्टेशन, तेलघानी नाका चौक के पास से 100 किलोग्राम खुले पनीर का नमूना लिया था। जांच में यह नमूना अवमानक पाया गया। इसी दिन तिल्दा क्षेत्र स्थित कृष्णा डेयरी, मंडी रोड से लिए गए खुले पनीर के नमूने की जांच रिपोर्ट भी अवमानक आई।
वहीं, अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर लाए जा रहे एक कंपनी के पैक्ड पनीर का भी नमूना जांच के लिए लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में यह नमूना मानकों के अनुरूप पाया गया, यानी पैक्ड पनीर की गुणवत्ता सही मिली।
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिन विक्रेताओं के खुले पनीर के नमूने जांच में फेल हुए हैं, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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खाद्य सुरक्षा टीम ने 3 अगस्त को रेलवे स्टेशन, तेलघानी नाका चौक के पास से 100 किलोग्राम खुले पनीर का नमूना लिया था। जांच में यह नमूना अवमानक पाया गया। इसी दिन तिल्दा क्षेत्र स्थित कृष्णा डेयरी, मंडी रोड से लिए गए खुले पनीर के नमूने की जांच रिपोर्ट भी अवमानक आई।
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वहीं, अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर लाए जा रहे एक कंपनी के पैक्ड पनीर का भी नमूना जांच के लिए लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में यह नमूना मानकों के अनुरूप पाया गया, यानी पैक्ड पनीर की गुणवत्ता सही मिली।
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिन विक्रेताओं के खुले पनीर के नमूने जांच में फेल हुए हैं, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।