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बीजापुर में तंबाकू के खिलाफ एक्शन: कोटपा एक्ट तोड़ने पर 12 लोगों पर कार्रवाई; दुकानदारों को दी सख्त हिदायत
Fri, 07 Aug 2026 06:43 PM IST
बीजापुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
Published by: बीजापुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 06:43 PM IST
सार
बीजापुर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ संयुक्त विभागीय टीम ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस, ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले 12 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की।
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बीजापुर में तंबाकू के खिलाफ एक्शन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बीजापुर में शुक्रवार को तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल और बिक्री से जुड़े नियमों का पालन कराने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया। कोतवाली पुलिस, ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोटपा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 मामलों में चालानी कार्रवाई की गई।
संयुक्त टीम ने सार्वजनिक स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर तंबाकू उत्पादों से संबंधित नियमों की जांच की। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट-2003 की धारा 4 और 6 के तहत चालान काटे गए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों और व्यापारियों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रति जागरूक करना भी है। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए भविष्य में उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी गई।
अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन को लेकर भी कानून में प्रतिबंधात्मक प्रावधान हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना तथा इनके प्रचार-प्रसार और विज्ञापन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करना भी कार्रवाई के दायरे में आता है।
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संयुक्त टीम ने व्यापारियों और आम नागरिकों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करने की अपील की है।
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संयुक्त टीम ने सार्वजनिक स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर तंबाकू उत्पादों से संबंधित नियमों की जांच की। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट-2003 की धारा 4 और 6 के तहत चालान काटे गए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों और व्यापारियों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रति जागरूक करना भी है। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए भविष्य में उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी गई।
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अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन को लेकर भी कानून में प्रतिबंधात्मक प्रावधान हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना तथा इनके प्रचार-प्रसार और विज्ञापन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करना भी कार्रवाई के दायरे में आता है।
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संयुक्त टीम ने व्यापारियों और आम नागरिकों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करने की अपील की है।