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Chhattisgarh News: ऑनलाइन आईपीएल सट्टा मामले में बड़ा फैसला, सात आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
Sun, 02 Aug 2026 08:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 08:34 AM IST
सार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा और फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी के चर्चित मामले में पेंड्रारोड कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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पेंड्रारोड न्यायालय ने सजा।
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विस्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा और फर्जी वेबसाइट के माध्यम से संचालित सट्टेबाजी एवं धोखाधड़ी के चर्चित मामले में पेंड्रारोड न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कु. सीमा जगदल्ला की अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर चार सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया।
न्यायालय ने प्रकाश केंवट, हर्ष जायसवाल, रितेश सुल्तानिया उर्फ गुनगुन, मधुर जैन, योगेश देवांगन, विनायक ताम्रकार तथा राजकुमार कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत दोषी पाया। साथ ही छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा-6 के तहत भी तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ सुचिता सिंह ने पैरवी की।
वहीं, अजय यादव, जितेन्द्र सोनवानी, राहुल कोरी और अनुराग सोनी को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत ने आईटी एक्ट की धाराओं 66सी और 66डी के तहत लगाए गए आरोपों से भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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यह मामला मई 2024 का है, जब पेंड्रा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम छपराटोला (दुबटिया) में छापेमारी कर ऑनलाइन आईपीएल मैचों पर सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई के दौरान कई आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। मामले की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी एवं क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक मिश्रा ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में की थी।
ये भी पढ़ें- CG News: बस्तर के दूरस्थ गांवों तक पहुंचेगी सड़क! CM साय के प्रस्ताव पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आश्वासन
जांच में सामने आया था कि आरोपी Rajaranibook.com नामक फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे। पैसों के लेन-देन के लिए फर्जी सिम कार्ड और अन्य लोगों के बैंक खातों का उपयोग किया जाता था। डिजिटल साक्ष्यों और बैंकिंग रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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न्यायालय ने प्रकाश केंवट, हर्ष जायसवाल, रितेश सुल्तानिया उर्फ गुनगुन, मधुर जैन, योगेश देवांगन, विनायक ताम्रकार तथा राजकुमार कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत दोषी पाया। साथ ही छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा-6 के तहत भी तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ सुचिता सिंह ने पैरवी की।
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वहीं, अजय यादव, जितेन्द्र सोनवानी, राहुल कोरी और अनुराग सोनी को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत ने आईटी एक्ट की धाराओं 66सी और 66डी के तहत लगाए गए आरोपों से भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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यह मामला मई 2024 का है, जब पेंड्रा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम छपराटोला (दुबटिया) में छापेमारी कर ऑनलाइन आईपीएल मैचों पर सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई के दौरान कई आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। मामले की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी एवं क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक मिश्रा ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में की थी।
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जांच में सामने आया था कि आरोपी Rajaranibook.com नामक फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे। पैसों के लेन-देन के लिए फर्जी सिम कार्ड और अन्य लोगों के बैंक खातों का उपयोग किया जाता था। डिजिटल साक्ष्यों और बैंकिंग रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

पेंड्रारोड न्यायालय ने सुनाई 3-3 साल की सजा, प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।

पेंड्रारोड न्यायालय ने सुनाई 3-3 साल की सजा, प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।

पेंड्रारोड न्यायालय ने सुनाई 3-3 साल की सजा, प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।