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जांजगीर चांपा: 42 लाख की धोखाधड़ी, जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को कोर्ट ने जेल भेजा; जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चांपा
Published by: Digvijay Singh
Updated Fri, 09 Jan 2026 07:10 PM IST
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सार
जांजगीर-चांपा जिले में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया गया है।
विधायक बालेश्वर साहू
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जांजगीर-चांपा जिले में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित राम कुमार शर्मा, निवासी परसा पाली, द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के अनुसार, आरोपीगण ने पीड़ित के साथ कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। इस मामले में विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के नाम आरोपी के तौर पर सामने आए।
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मामले की FIR और विवेचना
पुलिस जांच के आधार पर, थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत 03 अक्टूबर 2025 को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए, जो आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोपों को सिद्ध करते हैं। विवेचना पूर्ण होने के बाद, पुलिस ने 09 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
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न्यायालय का निर्णय और जेल दाखिल
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियोग पत्र स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया। इसके बाद, आरोपी विधायक बालेश्वर साहू ने उसी न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया। हालांकि, न्यायालय ने प्रस्तुत किए गए गंभीर तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत खारिज होने के उपरांत, पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए विधायक बालेश्वर साहू को जेल दाखिल कर दिया। यह घटना जिले में धोखाधड़ी के मामलों को लेकर चिंता बढ़ाती है।