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कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला: छह गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 30 Apr 2025 06:45 PM IST
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सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने 885.15 किलो गांजा तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को 15-15 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एनसीबी इंदौर ने 20 मई 2022 को कबीरधाम के दशरंगपुर में ट्रक से गांजा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
कबीरधाम जिला कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में छह आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम कारावास की सजा और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) योगिता विनय वासनिक ने सुनाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इंदौर की टीम ने 20 मई 2022 को कबीरधाम जिले के दशरंगपुर में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से 885.15 किलो गांजा जब्त किया था।
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इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिलीप कुमार साहू (37, कांतामल, बौध, उड़ीसा), रामकुमार प्रजापति (44, सिजौरा, दतिया, मध्य प्रदेश), राजू गौड़ (28, टेहरी, धोलपुर, राजस्थान), राजबहादुर (34, बेनपुरा माफी, धोलपुर, राजस्थान), अमन राय (30, राजापुर, दतिया, मध्य प्रदेश), और अमित राय (30, खैरी राजापुर, दतिया, मध्य प्रदेश) शामिल हैं। ये आरोपी उड़ीसा से आइशर ट्रक (क्रमांक RJ 11 GA 6990) में भारी मात्रा में गांजा लेकर रायपुर-कबीरधाम के रास्ते दतिया (मध्य प्रदेश) जा रहे थे।
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एनसीबी इंदौर की टीम ने दशरंगपुर के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक को पकड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 15-15 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने का आदेश दिया। आरोपी 21 मई 2022 से 29 अप्रैल 2025 तक हिरासत में रहे हैं और अब उन्हें बाकी सजा जेल में काटनी होगी।