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छत्तीसगढ़: प्रेमिका और उसकी मां की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कबीरधाम कोर्ट का फैसला

अमर उजाला नेटवर्क, कबीधाम Published by: कबीरधाम ब्यूरो Updated Sat, 11 Apr 2026 09:22 AM IST
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जिला कोर्ट कबीरधाम
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दो साल पहले फरवरी 2024 में अपनी प्रेमिका वसुंधरा वैष्णव (पिंकी) उम्र 37 व उसकी मां पार्वती वैष्णव उम्र 60 की हत्या की है। कवर्धा निवासी वसुंधरा वैष्णव (पिंकी) व आरोपी अश्वनी कुमार पांडे पिता शिव शंकर पांडे उम्र 40 वर्ष, निवासी सिरगिट्टी बिलासपुर के साथ चौथी शादी करने वाली थी। इसे लेकर दोनों के बीच साल 2023 दिसंबर माह में एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते को लेकर 22 फरवरी को दोनों के बीच घर पर विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने मां - बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने दोनों के मोबाइल फोन व स्कूटी लेकर घर को बाहर से बंद कर रायपुर फरार हो गया था।
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ये था मामला
वसुंधरा वैष्णव (पिंकी) की पूर्व में तीन शादी हो चुकी हैं। लेकिन, शादी के बाद उसका तलाक हो गया था। अब चौथी शादी करने वाली थी। इन दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था। वारदात के दिन 22 फरवरी को पिंकी व आरोपी अश्वनी एक साथ कवर्धा के एक ब्यूटी पार्लर भी गए थे। वहां से ही पिंकी दुल्हन की वेशभूषा में सजकर घर पहुंच गई थी। इसी रात वारदात को अंजाम दिया था। शव की बदबू न फैले इसके लिए आरोपी ने आसपास फिनाइल की गोली का छिड़काव किया था। 25 फरवरी तक शव सड़ने लगा था। इस कारण बदबू फैल गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घर से बदबू आने की जानकारी दी। तब मामला सामने आया।
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जिला कोर्ट कबीरधाम

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