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कबीरधाम : फर्जी कंपनी बनाकर 5.51 लाख की ठगी, आरोपी यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार, प्रतापगढ़ का दूसरा आरोपी फरार
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: Digvijay Singh
Updated Sun, 23 Nov 2025 05:41 PM IST
सार
कबीरधाम पुलिस द्वारा आर्थिक अपराध व ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कबीरधाम पुलिस द्वारा आर्थिक अपराध व ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एएसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि थाना कोतवाली कवर्धा की टीम ने काव्या इंडस्ट्रीज के नाम पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला आरोपी मनोज श्रीवास्तव पिता स्व.दयाशंकर श्रीवास्तव, उम्र 45 वर्ष, निवासी दाऊतपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश तथा वर्तमान पता बसुंधरा, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित नवीन जैन निवासी महावीर स्वामी चौक कवर्धा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने स्वयं को काव्या इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बताकर उनसे कुल 5 लाख 51 हजार रुपए की ठगी की।
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आरोपी ने प्रार्थी को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने का प्रलोभन देकर विभिन्न खाता में रकम जमा करवाई। फर्जी टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल और कंपनी के नाम से ई-मेल भेजकर धोखे में रखा। प्रार्थी द्वारा लखनऊ स्थित कंपनी के पते पर जाकर जांच करने पर पाया गया कि वहां ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है। शिकायत बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी के लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम बिहार के पूर्वी चंपारण तक गई, जहां आरोपी चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद आरोपी की गतिविधि पर निगरानी रखते हुए उसे फिर से यूपी के चुनार, जिला मिर्जापुर में हिरासत में लिया गया।
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पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया तथा बताया कि ठगी की गई रकम का उपयोग उसने स्वयं व संजीव मिश्रा (प्रतापगढ़, यूपी) के साथ मिलकर किया है। संजीव मिश्रा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी आदतन ठग है। विभिन्न राज्य में कई लोगों को इसी प्रकार का आर्थिक नुकसान पहुंचा चुका है। कबीरधाम पुलिस लोगों अपील करती है कि अनजान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले व्यावसायिक प्रस्तावों, निवेश योजनाओं व वं ऑनलाइन सौदों की सत्यता की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की ठगी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन को दें।