कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला : नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपियों को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 07 Oct 2024 08:10 PM IST
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सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला 15फरवरी 2024 का है।
कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला
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