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तीन महीने तक हैवानियत: नाबालिग को अगवा कर ले गया कर्नाटक, झांसा देकर बनाता रहा संबंध; लोकेशन बदलता रहा समीर

अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 23 Jun 2025 10:41 AM IST
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सार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक हैवानियत सामने आई है। जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी कर्नाटक से पकड़ा गया है।

minor girl kidnapped and misdeed in Kabirdham
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक हैवानियत सामने आई है। जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी कर्नाटक से पकड़ा गया है।

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जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। मामला पिपरिया थाना क्षेत्र का है। टीआई अमित कश्यप ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तीन मार्च 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। 
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उसने अपने आवेदन में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। प्राथमिक जांच में यह पुष्टि हुई कि बालिका को किसी अज्ञात युवक द्वारा अपने साथ ले जाया गया है।

तकनीकी सहायता हेतु सायबर सेल कबीरधाम को भी इस अभियान में जोड़ा गया। आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपी लगातार अपने लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके। 

बावजूद इसके, टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया गया और अंततः कर्नाटक राज्य के जिला रामनगर अंतर्गत ग्राम कुबांला गोडू, थाना रामनगर से उसे पकड़ा गया। गिरफ्तारी के समय आरोपी समीर खरे, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09, पिपरिया, के कब्जे से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। 

नाबालिग को महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में बयान हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया कि आरोपी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था और वहां लगातार शारीरिक शोषण किया गया।

आरोपी से पूछताछ में भी उक्त अपराध को स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम), 65(1) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 2, 4, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की विधिवत गिरफ्तार कर 22 जून को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

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