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सारंगढ़-बिलाईगढ़: खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने खोले स्वरोजगार के दरवाजे, लाखों की यूनिट लगाने मिलेगा अनुदान
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 10 Dec 2025 03:29 PM IST
सार
खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस योजना में सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए तक और निर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं।
वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन KVIC की वेबसाइट kviconline.gov.in/pmeg पर ऑनलाइन जमा करना होगा। इस योजना में सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 20 लाख रुपए तक और निर्माण क्षेत्र के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं। विभाग और बैंक के संयुक्त समन्वय से पात्र आवेदकों को 35 प्रतिशत तक अनुदान भी मिल सकता है।
सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, कंप्यूटर व फोटोकॉपी सेंटर, रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय शामिल हैं। वहीं निर्माण क्षेत्र में फर्नीचर निर्माण, नूडल्स उत्पादन, राइस मिल, फ्लाई ऐश ब्रिक्स आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।
आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, नार्कसीट, बैंक पासबुक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी या आवेदन से संबंधित सहायता के लिए जिला पंचायत कार्यालय सारंगढ़ में नोडल अधिकारी गोरेलाल रात्रे (मो. 9399757319) और कार्यालय सहायक विजय कुमार साहू (मो. 7879081792) से संपर्क किया जा सकता है।
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वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन KVIC की वेबसाइट kviconline.gov.in/pmeg पर ऑनलाइन जमा करना होगा। इस योजना में सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 20 लाख रुपए तक और निर्माण क्षेत्र के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं। विभाग और बैंक के संयुक्त समन्वय से पात्र आवेदकों को 35 प्रतिशत तक अनुदान भी मिल सकता है।
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सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, कंप्यूटर व फोटोकॉपी सेंटर, रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय शामिल हैं। वहीं निर्माण क्षेत्र में फर्नीचर निर्माण, नूडल्स उत्पादन, राइस मिल, फ्लाई ऐश ब्रिक्स आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।
आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, नार्कसीट, बैंक पासबुक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी या आवेदन से संबंधित सहायता के लिए जिला पंचायत कार्यालय सारंगढ़ में नोडल अधिकारी गोरेलाल रात्रे (मो. 9399757319) और कार्यालय सहायक विजय कुमार साहू (मो. 7879081792) से संपर्क किया जा सकता है।