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Balrampur News: अक्टूबर से बलरामपुर जिले में लागू होगा 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' नियम

अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 20 Sep 2025 04:31 PM IST
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सार

दोपहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत 01 अक्टूबर 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

'No helmet, no petrol' rule will be implemented in Balrampur district from October
कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बलरामपुर जिले में दोपहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत 01 अक्टूबर 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
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यह निर्णय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है, जिसमें बताया गया कि जिले में लगातार जनजागरूकता कार्यक्रमों और प्रवर्तन कार्यवाहियों के बावजूद दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। आमजनों को व्यवहारिक स्तर पर नियमों का पालन करने हेतु यह कठोर लेकिन आवश्यक कदम उठाया गया है।
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आदेश के प्रमुख बिंदु
  • 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' नियम के अनुसार अब कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य ईंधन उपलब्ध नहीं कराएंगे। यह नियम मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
  • सभी पेट्रोल पंपों को अपने परिसर में स्पष्ट रूप से "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" का बोर्ड/पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।
  • आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव के लिए पारित किया गया है और इसे जनहित में नागरिकों की जीवन रक्षा हेतु अत्यावश्यक बताया गया है। यह नियम दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से जिले भर में प्रभावी हो जाएगा।
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