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रायगढ़: नाबालिग को भगाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की जेल

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 13 Dec 2025 07:50 PM IST
सार

रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा लेकर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।

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Man accused of abducting a minor and having relations with her sentenced to 20 years of rigorous imprisonment
जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा लेकर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता ने कोतरा रोड थाने में सूचना देते हुए बताया कि 27 जनवरी की सुबह साढ़े 9 बजे उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी जो की घर नही लौटी। आसपास एवं रिश्तेदारों में पतासाजी करने के बावजूद उसका कहीं पता नही चला। उसे संदेह है कि अज्ञात युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस गुम इंसान दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए 05 फरवरी को ग्राम लिटाईपाली से नाबालिग को बरामद किया गया। 

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अभियुक्त विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू 24 साल, पीड़िता को नाबालिग जानते हुए शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) 87 बीएनएस एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 4-6 जोड़ते हुए आरोपी विजय जांगड़े को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया।
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इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को के विद्वान न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी का दोष सिद्ध पाया और आरोपी विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू को 20 साल कठोर कारावास एवं 5 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने को कहा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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