सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raigarh News ›   Nine tractors seized for illegal sand transportation in Raigarh

Chhattisgarh News: रायगढ़ में अवैध रेत परिवहन, नौ ट्रैक्टर जब्त; वाहन मालिकों पर केस दर्ज

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 15 Dec 2025 08:19 PM IST
सार

रायगढ़ जिले में खनिज विभाग ने अवैध रूप से रेत ले जा रहे नौ ट्रैक्टरों को पकड़ा। वाहन मालिकों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। विभाग ने सतत निगरानी के तहत यह कार्रवाई की है। 

विज्ञापन
Nine tractors seized for illegal sand transportation in Raigarh
खनिज विभाग की टीम का छापा - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रेत के अवैध परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टरों को खनिज विभाग की टीम ने पकड़ते हुए वाहन मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, जिला खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी ने बताया कि खनिज निरीक्षक सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल के द्वारा रेत के अवैध परिवहन पर सतत निगरानी की जा रही है।
Trending Videos


इसी क्रम में जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर ही वाहनों का विधिवत जांच के बाद संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
 
जिन वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें जोरापाली के भानुकुमार चैहान, कुरमापाली के नूतन साहू, गोपालपुर के प्रेम उरांव, पतरापाली के समीर पटेल, बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव, रायगढ़ के प्यारेलाल साहू, धनागर के उत्तम सारथी और हण्डी चैक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed