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Raipur News: गोबरा नवापारा में 22 मार्च को लगेगा फूड लाइसेंस कैंप, मौके पर ही होगा रजिस्ट्रेशन
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 21 Mar 2026 07:05 PM IST
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सार
गोबरा नवापारा क्षेत्र के खाद्य व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 22 मार्च को एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां व्यापारी मौके पर ही अपना फूड लाइसेंस और पंजीयन करा सकेंगे।
सांकेतिक तस्वीर (एआई)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर जिले के गोबरा नवापारा क्षेत्र के खाद्य व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 22 मार्च को एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां व्यापारी मौके पर ही अपना फूड लाइसेंस और पंजीयन करा सकेंगे।
यह शिविर गंज रोड स्थित सिंधी गुरुद्वारा परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य उन छोटे और मध्यम व्यापारियों को सुविधा देना है, जो अब तक तकनीकी जानकारी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं।
शिविर में रेहड़ी-पटरी संचालक, होटल व्यवसायी, किराना दुकानदार और अन्य खाद्य विक्रेता सीधे पहुंचकर आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे, जिससे आवेदन आसान और त्वरित हो सके।
लाइसेंस बनवाने के लिए व्यापारियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, दुकान का पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल या किरायानामा) और ओटीपी सत्यापन के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर साथ लाना जरूरी होगा।
व्यापार मंडल ने क्षेत्र के सभी कारोबारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते अपना पंजीयन पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बचा जा सके।
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यह शिविर गंज रोड स्थित सिंधी गुरुद्वारा परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य उन छोटे और मध्यम व्यापारियों को सुविधा देना है, जो अब तक तकनीकी जानकारी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं।
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शिविर में रेहड़ी-पटरी संचालक, होटल व्यवसायी, किराना दुकानदार और अन्य खाद्य विक्रेता सीधे पहुंचकर आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे, जिससे आवेदन आसान और त्वरित हो सके।
लाइसेंस बनवाने के लिए व्यापारियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, दुकान का पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल या किरायानामा) और ओटीपी सत्यापन के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर साथ लाना जरूरी होगा।
व्यापार मंडल ने क्षेत्र के सभी कारोबारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते अपना पंजीयन पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बचा जा सके।