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Raipur News: चाकू दिखाकर लूट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी राशिद उर्फ राजा बैझड़ निकला आदतन अपराधी
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 14 May 2026 04:43 PM IST
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सार
मौदहापारा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी राशिद अली उर्फ राजा उर्फ बैझड़ और उसके एक साथी को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और लूटी गई रकम में से बची नगदी भी बरामद की है।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर में चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और मौदहापारा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी राशिद अली उर्फ राजा उर्फ बैझड़ और उसके एक साथी को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और लूटी गई रकम में से बची नगदी भी बरामद की है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी शेख साहिल ने थाना मौदहापारा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे तालाब पार स्थित कल्लू गैरेज के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने चाकू दिखाकर डराया और उसके पास रखी नकदी लूटकर फरार हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिरों को सक्रिय कर इलाके में लगातार निगरानी की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई।
जांच में मुख्य आरोपी राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ का नाम सामने आया, जो मूल रूप से टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कुछ समय से मौदहापारा इलाके में मस्जिद के पास एक खाली प्लॉट में रह रहा था और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और शेष लूटी गई रकम बरामद की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राशिद उर्फ राजा बैझड़ आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से आम्र्स एक्ट, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने, लोगों को धमकाने और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। वह पहले हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है।
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पुलिस के अनुसार प्रार्थी शेख साहिल ने थाना मौदहापारा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे तालाब पार स्थित कल्लू गैरेज के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने चाकू दिखाकर डराया और उसके पास रखी नकदी लूटकर फरार हो गए।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिरों को सक्रिय कर इलाके में लगातार निगरानी की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई।
जांच में मुख्य आरोपी राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ का नाम सामने आया, जो मूल रूप से टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कुछ समय से मौदहापारा इलाके में मस्जिद के पास एक खाली प्लॉट में रह रहा था और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और शेष लूटी गई रकम बरामद की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राशिद उर्फ राजा बैझड़ आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से आम्र्स एक्ट, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने, लोगों को धमकाने और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। वह पहले हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है।