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Chhattisgarh News: सीधी भर्ती में प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों को आरक्षण, मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 20 Feb 2026 04:47 PM IST
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सार
छत्तीसगढ़ शासन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बड़ा कदम उठाते हुए शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
समाज कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ शासन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बड़ा कदम उठाते हुए शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सभी विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में पदों का चिन्हांकन कर उन्हें आरक्षित किया जाएगा।
मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया। बैठक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में विभागीय सचिवों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित किए जाने वाले पदों के संबंध में जानकारी ली गई और अंतिम रूप देने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए। इसमें विभागाध्यक्ष, भारसाधक सचिव तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्य शासन का यह निर्णय दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने और शासकीय सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया। बैठक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
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बैठक में विभागीय सचिवों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित किए जाने वाले पदों के संबंध में जानकारी ली गई और अंतिम रूप देने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए। इसमें विभागाध्यक्ष, भारसाधक सचिव तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्य शासन का यह निर्णय दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने और शासकीय सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।