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Hindi News ›   City & states ›   Restrictive orders issued for nursing examinations until September 7.

नर्सिंग परीक्षाओं के लिए 7 सितंबर तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Amar Ujala Bureau Updated Mon, 17 Aug 2026 04:43 PM IST
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झज्जर। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सहायक नर्स दाई, सामान्य नर्सिंग एवं दाई, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष की परीक्षाओं के मद्देनजर हैं।
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परीक्षाएं 7 सितंबर तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होंगी। अनावश्यक भीड़ से सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। 17 अगस्त से 7 सितंबर तक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है। किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित है, जिसमें आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी और चाकू शामिल हैं।
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परीक्षा के दौरान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक छायाप्रति, दूरप्रति और संगणक केंद्र की दुकानें भी बंद रहेंगी। पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। संवाद
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