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Shikhar Dhawan-Aesha Mukerji: दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, धवन की पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Wed, 25 Feb 2026 01:19 PM IST
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सार
दिल्ली पारिवारिक अदालत ने शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में हुए संपत्ति समझौते को धोखाधड़ी और दबाव में कराया गया बताया। साथ ही नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया और ऑस्ट्रेलियाई आदेशों को अमान्य ठहराया।
धवन, जोरावर और आयशा
- फोटो : Instagram
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विस्तार
दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये (लगभग 8.94 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ संपत्ति समझौता धमकी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के जरिए कराया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने सभी सेटलमेंट दस्तावेजों को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि धवन ने इन दस्तावेजों पर धमकी, जबरन वसूली, छल और धोखाधड़ी के दबाव में हस्ताक्षर किए थे।
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ऑस्ट्रेलियाई आदेशों पर रोक
अदालत ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अमल पर भी रोक लगा दी। उन आदेशों में दंपति की वैश्विक संपत्तियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत स्थित धवन की संपत्तियां भी शामिल थीं। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने संपत्ति के कुल पूल का 15 प्रतिशत हिस्सा आयशा मुखर्जी को दिया था। इसके अलावा उन्हें 7.46 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने की अनुमति दी गई थी और अतिरिक्त 15.95 करोड़ रुपये तथा एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, दिल्ली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों के निपटारे का अधिकार ऑस्ट्रेलियाई अदालत के पास नहीं था।
अदालत ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अमल पर भी रोक लगा दी। उन आदेशों में दंपति की वैश्विक संपत्तियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत स्थित धवन की संपत्तियां भी शामिल थीं। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने संपत्ति के कुल पूल का 15 प्रतिशत हिस्सा आयशा मुखर्जी को दिया था। इसके अलावा उन्हें 7.46 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने की अनुमति दी गई थी और अतिरिक्त 15.95 करोड़ रुपये तथा एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, दिल्ली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों के निपटारे का अधिकार ऑस्ट्रेलियाई अदालत के पास नहीं था।
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दबाव और बदनामी की धमकी के आरोप
धवन ने अदालत को बताया कि 2012 में शादी के तुरंत बाद मुखर्जी ने झूठे और मानहानिकारक आरोप सार्वजनिक करने की धमकी दी, जिससे मेरी प्रतिष्ठा और क्रिकेट करियर बर्बाद हो सकता था। उन्होंने दावा किया कि कई संपत्तियां उन्होंने अपनी कमाई से खरीदीं, लेकिन दबाव में उन्हें संयुक्त नाम या पूरी तरह मुखर्जी के नाम पर पंजीकृत करना पड़ा। एक मामले में तो खरीदी गई संपत्ति में मुखर्जी को 99 प्रतिशत मालिक दिखाया गया था। सभी सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने धवन के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे ऑस्ट्रेलियाई अदालत के आदेशों से बाध्य नहीं हैं। साथ ही, 5.7 करोड़ रुपये पर केस दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया गया।
धवन ने अदालत को बताया कि 2012 में शादी के तुरंत बाद मुखर्जी ने झूठे और मानहानिकारक आरोप सार्वजनिक करने की धमकी दी, जिससे मेरी प्रतिष्ठा और क्रिकेट करियर बर्बाद हो सकता था। उन्होंने दावा किया कि कई संपत्तियां उन्होंने अपनी कमाई से खरीदीं, लेकिन दबाव में उन्हें संयुक्त नाम या पूरी तरह मुखर्जी के नाम पर पंजीकृत करना पड़ा। एक मामले में तो खरीदी गई संपत्ति में मुखर्जी को 99 प्रतिशत मालिक दिखाया गया था। सभी सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने धवन के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे ऑस्ट्रेलियाई अदालत के आदेशों से बाध्य नहीं हैं। साथ ही, 5.7 करोड़ रुपये पर केस दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया गया।
तलाक और बेटे की कस्टडी
साल 2023 में दिल्ली की अदालत ने दोनों को तलाक दे दिया था। अदालत ने माना था कि धवन अपने बेटे जोरावर से लंबे समय तक दूर रहने के कारण मानसिक आघात से गुजरे। हालांकि, धवन को स्थायी कस्टडी नहीं मिली, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात और वीडियो कॉल का अधिकार दिया गया था। बाद में धवन ने कहा कि उन्हें बेटे से संपर्क करने से भी रोका गया। इस बीच, धवन ने 22 फरवरी 2025 को सोफी शाइन से दूसरी शादी की।
साल 2023 में दिल्ली की अदालत ने दोनों को तलाक दे दिया था। अदालत ने माना था कि धवन अपने बेटे जोरावर से लंबे समय तक दूर रहने के कारण मानसिक आघात से गुजरे। हालांकि, धवन को स्थायी कस्टडी नहीं मिली, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात और वीडियो कॉल का अधिकार दिया गया था। बाद में धवन ने कहा कि उन्हें बेटे से संपर्क करने से भी रोका गया। इस बीच, धवन ने 22 फरवरी 2025 को सोफी शाइन से दूसरी शादी की।