सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Action against animal cruelty, three poultry vehicles seized, fined Rs 48,000

Dehradun News: पशु क्रूरता पर कार्रवाई, तीन मुर्गी वाहन जब्त, 48 हजार रुपये जुर्माना

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
Action against animal cruelty, three poultry vehicles seized, fined Rs 48,000
विज्ञापन
देहरादून। जनसुनवाई में मिली शिकायत के आधार पर मच्छी बाजार क्षेत्र में मुर्गों के साथ हो रही क्रूरता के मामले में शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया गया। पशुपालन विभाग, नगर निगम और एसपीसीए की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर तीन मुर्गी वाहनों को जब्त कर लिया और 48 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने नगर निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. तनुषा और एसपीसीए सदस्य कुनाल ग्रोवर के साथ सुबह छह बजे से तहसील बाजार, मच्छी बाजार, मोती बाजार और मातावाला बाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान मुर्गियों को वाहनों से उतारते समय उनके प्रति अमानवीय व्यवहार, पशु कल्याण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन, बिना बिल के परिवहन, वाहनों में साफ-सफाई की कमी और मुर्गियों की ओवरलोडिंग जैसी अनियमितताएं सामने आईं। टीम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की।
विज्ञापन
Trending Videos

अभियान के दौरान तहसील चौक और मोती बाजार क्षेत्र से मुर्गियों से भरे तीन वाहनों को जब्त कर नगर निगम परिसर में लाया गया। संबंधित संचालकों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की सख्त चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किए गए।
नगर निगम के पशुचिकित्सा अनुभाग ने कहा कि पशु क्रूरता के मामलों पर अब साप्ताहिक अभियान चलाया जाएगा। मीट की दुकानों में मुर्गियों के प्रति अमानवीय व्यवहार पाए जाने पर वाहनों को सीज करने और दुकानों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed