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Dehradun News: बैंक में बंधक प्लॉट को बेचने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
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बैंक में बंधक प्लॉट को विवादमुक्त बताकर बेचने के आरोप में रायपुर थाना पुलिस ने भूमाफिया प्रदीप सकलानी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी में टिहरी गढ़वाल निवासी धर्म सिंह को भी नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
रायपुर निवासी पंकज सिंह नेगी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2023 में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सकलानी ने उन्हें नेहरू ग्राम स्थित एक प्लॉट दिखाया था। आरोप है कि सकलानी ने बताया कि जमीन धर्म सिंह के नाम दर्ज है और उसके पास उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है। साथ ही यह भी कहा गया कि जमीन पूरी तरह विवाद और बैंक के बंधक से मुक्त है। इन बातों पर भरोसा कर उन्होंने पांच लाख रुपये एडवांस में दे दिए थे।
शिकायतकर्ता के अनुसार 10 अगस्त 2023 को प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई, जिसके बाद शेष 15 लाख रुपये आरटीजीएस, चेक और नकद के माध्यम से आरोपियों को दे दिए गए। वर्ष 2025 में मकान निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि संबंधित प्लॉट पहले से केनरा बैंक में बंधक है। बैंक से जानकारी मिली कि जमीन पर करीब 34 लाख रुपये का ऋण बकाया है।
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पंकज नेगी ने बताया कि उन्होंने पहले रायपुर थाने और बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के निर्देश पर रायपुर थाना पुलिस ने प्रदीप सकलानी और धर्म सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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रायपुर निवासी पंकज सिंह नेगी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2023 में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सकलानी ने उन्हें नेहरू ग्राम स्थित एक प्लॉट दिखाया था। आरोप है कि सकलानी ने बताया कि जमीन धर्म सिंह के नाम दर्ज है और उसके पास उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है। साथ ही यह भी कहा गया कि जमीन पूरी तरह विवाद और बैंक के बंधक से मुक्त है। इन बातों पर भरोसा कर उन्होंने पांच लाख रुपये एडवांस में दे दिए थे।
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शिकायतकर्ता के अनुसार 10 अगस्त 2023 को प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई, जिसके बाद शेष 15 लाख रुपये आरटीजीएस, चेक और नकद के माध्यम से आरोपियों को दे दिए गए। वर्ष 2025 में मकान निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि संबंधित प्लॉट पहले से केनरा बैंक में बंधक है। बैंक से जानकारी मिली कि जमीन पर करीब 34 लाख रुपये का ऋण बकाया है।
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पंकज नेगी ने बताया कि उन्होंने पहले रायपुर थाने और बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के निर्देश पर रायपुर थाना पुलिस ने प्रदीप सकलानी और धर्म सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।