सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Giving criminal colour to civil matters is legally wrong: Court

सिविल मामलों को आपराधिक रंग देना कानूनन गलत : अदालत

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Giving criminal colour to civil matters is legally wrong: Court
विज्ञापन
अदालत ने जमीन के एक सौदे में कथित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस जांच के आदेश देने से इन्कार कर दिया। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि मामला अनुबंध के उल्लंघन का है जो दीवानी प्रकृति का है लेकिन इसे आपराधिक रंग देकर पुलिस कार्रवाई की मांग करना उचित नहीं है।
Trending Videos




प्रार्थी देवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत अदालत में अर्जी लगाई थी। गुहार लगाई थी कि उन्होंने 28 जून 2022 को ग्राम रतनपुर में 222 वर्गमीटर भूमि के लिए शिवानी सहगल के साथ 43 लाख रुपये में सौदा तय किया था। लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान बैंक और कैश से किया था। आरोप लगाया कि विपक्षी ने रजिस्ट्री की तय तिथि पर बीमारी का बहाना बनाया और बाद में टालमटोल करती रही। दलील दी कि जब उन्होंने खुद भूमि की पैमाइश कराई तो रकबा कम निकला। इस आधार पर धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने कहा कि विक्रय अनुबंधपत्र की प्रति अदालत में पेश नहीं की गई, जिसे आधार बनाकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अनुबंध की शर्तें क्या थीं और वह पंजीकृत था या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed