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Uttarakhand: चुनाव आयोग का आया है नोटिस तो विसंगति के अनुसार सही दस्तावेज ले जाएं, आसानी से होगा निपटारा

Thu, 06 Aug 2026 03:23 PM IST
Renu Saklani आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 06 Aug 2026 03:23 PM IST
सार

चुनाव आयोग ने विभिन्न प्रकार की आठ विसंगतियों के आधार पर लाखों मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। प्रत्येक विसंगति के लिए अलग-अलग दस्तावेज तय किए गए हैं। सही दस्तावेजों के साथ सुनवाई में पहुंचने पर सत्यापन प्रक्रिया आसान हो जाएगी और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।

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SIR Election Commission Notice Documents Required for Each Discrepancy to Resolve Voter Verification Issues
एसआईआर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अगर आपको चुनाव आयोग का नोटिस आया हुआ है तो घबराएं नहीं। चुनाव आयोग ने आठ विसंगतियों के आधार पर मतदाताओं को नोटिस भेजे हैं। आप इन विसंगतियों के हिसाब से संबंधित दस्तावेज देकर इसका निपटारा करा सकते हैं।

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विसंगति और कौन से दस्तावेज चलेंगे
1-मतदाता व माता-पिता की आयु के बीच 15 साल से कम अंतर : मतदाता की आयु का प्रमाण(10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र आदि) और माता या पिता की आयु संबंधी प्रमाण। अगर माता-पिता नहीं तो बीएलओ ये स्पष्ट करके आपकी रिपोर्ट बनाएंगे।
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2-मतदाता व माता-पिता की आयु के बीच 50 साल से अधिक अंतर : मतदाता की आयु का प्रमाण(10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र आदि) और माता या पिता की आयु संबंधी प्रमाण। अगर माता-पिता नहीं तो बीएलओ ये स्पष्ट करके आपकी रिपोर्ट बनाएंगे।
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3-मतदाता व दादा-दादी, नाना-नानी की आयु के बीच 40 साल से कम अंतर : अगर गलती से एंट्री हुई तो बीएलओ की रिपोर्ट पर्याप्त होगी। अगर दादा-दादी जीवित नहीं तो
संबंधी प्रधान या जनप्रतिनिधि की ओर प्रमाणित करने के बाद सुनवाई के दौरान ले जाना होगा।
4-भाई-बहन या दो भाईयों की आयु के नौ माह से कम का अंतर : दोनों की जन्म का प्रमाण पत्र। इस आधार पर बीएलओ अपनी रिपोर्ट भेज देंगे।
5-एक ही मतदाता के साथ प्रोजनी के रूप में छह से अधिक की मैपिंग : बीएलओ रियलिटी चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।
6-मतदाता के संबंधी के नाम में कोई विसंगति : कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें वर्तमान नाम पुष्ट हो जाए।
7-मतदाता के स्वयं के नाम में कोई विसंगति : नाम संबंधी कोई दस्तावेज, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट।
8-लास्ट एसआईआर की मतदाता सूची में अनमैप्ड : 39 या अधिक आयु है तो चुनाव आयोग की सूची के 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। 22 से 38 साल आयु है तो दो दस्तावेज देने होंगे, जिसमें मतदाता का एक और माता या पिता का एक दस्तावेज देना होगा। आयु 19 से 21 है तो तीन दस्तावेज देने होंगे, जिसमें एक अपना, एक माता और एक पिता का है।

ये हैं 11 मददगार दस्तावेज

1-केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र

2-एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू की ओर से जारी कोई पहचानपत्र या प्रमाणपत्र

3-सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र

4-वैध पासपोर्ट

5-मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि से जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) का प्रमाणपत्र

6-स्थायी निवास प्रमाणपत्र

7-वन अधिकार प्रमाणपत्र

8-ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र

9-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)

10-किसी भी विधिक या प्रशासनिक विनियम के तहत सरकारी अधिकारियों से जारी परिवार रजिस्टर

11-सरकार से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र

12-आधार कार्ड।

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