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Delhi NCR News: स्कूल जाते वक्त दम तोड़ने वाले 5 साल के बच्चे के परिवार को 29 लाख का मुआवजा
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- कोर्ट ने मुआवजे की राशि तय करते समय बच्चे की संभावित आय को ध्यान में रखा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 साल के मासूम रोहन गौतम के परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने बच्चे के माता-पिता को 29 लाख 1 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पिता की गवाही से यह साफ साबित होता है कि दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई।
कोर्ट ने मुआवजे की राशि तय करते समय बच्चे की संभावित आय को ध्यान में रखा। इसमें भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए कुल 29,01,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया। यह राशि बच्चे के माता-पिता को बराबर-बराबर दी जाएगी। ट्रक का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास था। कंपनी ने पहले भुगतान से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कंपनी बाद में यह राशि ट्रक चालक से वसूल सकती है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मुआवजे की राशि पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाएगा, जो केस दाखिल होने की तारीख से लागू होगा। भुगतान में देरी होने पर ब्याज दर 12 प्रतिशत हो जाएगी।
यह हादसा 12 दिसंबर 2019 की सुबह करीब 9 बजे हुआ था। रोहन अपने पिता अनुपम गौतम के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का पहिया बच्चे के ऊपर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई।
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नई दिल्ली। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 साल के मासूम रोहन गौतम के परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने बच्चे के माता-पिता को 29 लाख 1 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पिता की गवाही से यह साफ साबित होता है कि दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई।
कोर्ट ने मुआवजे की राशि तय करते समय बच्चे की संभावित आय को ध्यान में रखा। इसमें भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए कुल 29,01,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया। यह राशि बच्चे के माता-पिता को बराबर-बराबर दी जाएगी। ट्रक का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास था। कंपनी ने पहले भुगतान से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कंपनी बाद में यह राशि ट्रक चालक से वसूल सकती है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मुआवजे की राशि पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाएगा, जो केस दाखिल होने की तारीख से लागू होगा। भुगतान में देरी होने पर ब्याज दर 12 प्रतिशत हो जाएगी।
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यह हादसा 12 दिसंबर 2019 की सुबह करीब 9 बजे हुआ था। रोहन अपने पिता अनुपम गौतम के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का पहिया बच्चे के ऊपर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई।