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Delhi NCR News: 4 पीएम यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने पर केंद्र और गूगल से मांगा जवाब
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फाइल नंबर-2: सोशल मीडिया पर रार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4पीएम यूट्यूब चैनल के ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने आज मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों से जवाब-तलब किया। याचिकाकर्ता 4पीएम प्लेटफॉर्म ने कोर्ट को बताया कि उनका यूट्यूब चैनल और उस पर अपलोड किए गए 26 वीडियो बिना कोई पर्याप्त सूचना या कारण बताए ब्लॉक कर दिए गए। याचिका में दावा किया गया है कि इस ब्लॉकिंग से चैनल को भारी नुकसान पहुंचा है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति कौरव की पीठ ने मंत्रालय और गूगल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और जवाब मांगा। संबंधित यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर वाला है। चैनल पर सरकारी आदेश के तहत ब्लॉकिंग की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ब्लॉकिंग से पहले कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और न ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4पीएम यूट्यूब चैनल के ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने आज मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों से जवाब-तलब किया। याचिकाकर्ता 4पीएम प्लेटफॉर्म ने कोर्ट को बताया कि उनका यूट्यूब चैनल और उस पर अपलोड किए गए 26 वीडियो बिना कोई पर्याप्त सूचना या कारण बताए ब्लॉक कर दिए गए। याचिका में दावा किया गया है कि इस ब्लॉकिंग से चैनल को भारी नुकसान पहुंचा है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति कौरव की पीठ ने मंत्रालय और गूगल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और जवाब मांगा। संबंधित यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर वाला है। चैनल पर सरकारी आदेश के तहत ब्लॉकिंग की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ब्लॉकिंग से पहले कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और न ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया।