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Delhi NCR News: 18 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने करीब एक दशक पुराने 18 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सोनू कुमार रॉय को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना रतन ने स्पष्ट किया कि समझौता करने के बाद भी भुगतान से पीछे हटना गंभीर अपराध है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामला दिसंबर 2015 का है, जब शिकायतकर्ता अमर सिंह ने दोस्ताना संबंधों के तहत सोनू कुमार रॉय को 18 लाख रुपये का कर्ज दिया। आरोपी ने छह-छह लाख रुपये के तीन पोस्ट डेटेड चेक दिए, जो मई 2016 में बैंक में प्रस्तुत किए गए तो फंड की कमी के कारण बाउंस हो गए। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कर्ज लेने की बात तो स्वीकार की, लेकिन रकम 13 लाख रुपये बताई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत ने नोट किया कि 2017 में मध्यस्थता केंद्र में 21 लाख रुपये में समझौता हुआ था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं पेश कर सका इसलिए उसे दोषी ठहराया गया।
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नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने करीब एक दशक पुराने 18 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सोनू कुमार रॉय को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना रतन ने स्पष्ट किया कि समझौता करने के बाद भी भुगतान से पीछे हटना गंभीर अपराध है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामला दिसंबर 2015 का है, जब शिकायतकर्ता अमर सिंह ने दोस्ताना संबंधों के तहत सोनू कुमार रॉय को 18 लाख रुपये का कर्ज दिया। आरोपी ने छह-छह लाख रुपये के तीन पोस्ट डेटेड चेक दिए, जो मई 2016 में बैंक में प्रस्तुत किए गए तो फंड की कमी के कारण बाउंस हो गए। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कर्ज लेने की बात तो स्वीकार की, लेकिन रकम 13 लाख रुपये बताई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत ने नोट किया कि 2017 में मध्यस्थता केंद्र में 21 लाख रुपये में समझौता हुआ था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं पेश कर सका इसलिए उसे दोषी ठहराया गया।
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