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Delhi NCR News: ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में आरोपी को नियमित जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 1.54 करोड़ रुपये के ऑनलाइन निवेश फ्रॉड मामले में आरोपी शैलेश पूनिया को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं बताई गई है। साथ ही, मामले की सुनवाई में समय लगने की संभावना है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।
यह मामला स्पेशल सेल, दिल्ली में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने करीब 1.54 करोड़ रुपये की ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि ठगी की रकम कई बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिनमें सह-आरोपी देवेंद्र के नाम का बैंक खाता भी शामिल था।
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 1.54 करोड़ रुपये के ऑनलाइन निवेश फ्रॉड मामले में आरोपी शैलेश पूनिया को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं बताई गई है। साथ ही, मामले की सुनवाई में समय लगने की संभावना है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।
यह मामला स्पेशल सेल, दिल्ली में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने करीब 1.54 करोड़ रुपये की ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि ठगी की रकम कई बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिनमें सह-आरोपी देवेंद्र के नाम का बैंक खाता भी शामिल था।
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