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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ankit Sharma murder case: Delhi Police to appeal against the acquittal of six accused.

अंकित शर्मा हत्याकांड: छह आरोपियों के बरी होने के खिलाफ अपील करेगी दिल्ली पुलिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 05:34 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने दी जानकारी, दोषियों नाजिर और कासिम की अपील पर नोटिस, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा छह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। पुलिस की ओर से पेश विशेष वकील रजत नायर ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ को यह जानकारी दी।
पीठ अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए नाजिर और कासिम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। दोनों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कठोर कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने दोनों की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
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नायर ने अदालत को बताया कि राज्य छह बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ भी अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। अदालत ने पुलिस के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया और मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की। इस साल 13 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था। नाजिर, कासिम, जावेद और अनस को भी हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया। वहीं, छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था।
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