फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Anticipatory bail denied to imposter posing as public servant; High Court stern over police inaction.

Delhi NCR News: फर्जी लोकसेवक को अग्रिम जमानत देने से इनकार, पुलिस की निष्क्रियता पर हाईकोर्ट सख्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 06:52 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर सिविल सेवक का रूप धारण कर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी हासिल करने का आरोप है। अदालत ने पुलिस की इस निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, झा ने सिविल सेवक का रूप धारण कर विभिन्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। उन पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश का रूप धारण करने का भी आरोप है। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि पहले की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने और सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के बावजूद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिससे साफ है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। राज्य ने याचिका का विरोध किया और पुलिस की निष्क्रियता पर चिंता जताई।
विज्ञापन


अदालत ने कहा पुलिस कर रही आरोपी की मदद : न्यायमूर्ति कठपालिया ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट तक बार-बार अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे यह आभास होता है कि आरोपी की मदद की जा रही है और कुछ और भी है जो नजर नहीं आ रहा। अदालत ने आदेश की एक प्रति संबंधित डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article