फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court imposes 10,000 fine for seeking adjournment in 19-year-old case.

Delhi NCR News: 19 साल पुराने मामले में सुनवाई टालने की मांग पर कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 07:23 PM IST
विज्ञापन
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपों पर बहस 19 अगस्त तक स्थगित की, वकील की गैरहाजिरी पर जताई नाराजगी
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 साल पुराने पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में सुनवाई टालने की मांग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि मामला अत्यंत पुराना है और सुनवाई की तारीख पहले से तय थी, फिर भी बचाव पक्ष के मुख्य वकील उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने जुर्माना जमा करने की शर्त पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 19 अगस्त, सुबह 11:30 बजे तय की है।

यह मामला पूर्व सांसद बाबू भाई कटारा से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2007 में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और पासपोर्ट एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में फिलहाल 11 आरोपी हैं। परमजीत कौर को 2012 में दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि कुलदीप सिंह, एजाज मोइनुद्दीन और किरण धर को भगोड़ा घोषित किया गया है। एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। बाबू भाई कटारा को 2011 से व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट मिली हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed