सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court quashes order asking journalists to remove content against Adani Enterprises

Delhi: कोर्ट ने पत्रकारों से अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सामग्री हटाने का आदेश किया रद्द, जानें पूरा मामला

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 19 Sep 2025 03:51 PM IST
विज्ञापन
सार

जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने चार पत्रकारों, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कंत दास और आयुष जोशी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ कथित असत्यापित और मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।

Court quashes order asking journalists to remove content against Adani Enterprises
कोर्ट आदेश (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

रोहिणी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चार पत्रकारों को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने चार पत्रकारों, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कंत दास और आयुष जोशी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ कथित असत्यापित और मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत चार पत्रकारों की तरफ से एक सिविल जज के 6 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

loader


एईएल की मानहानि के मामले में कार्रवाई करते हुए सिविल जज ने चार पत्रकारों समेत 10 प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे वेबसाइटों, लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रकाशित विवादास्पद सामग्री को एक निश्चित अवधि के भीतर हटा लें। हालांकि, जिला अदालत ने कहा कि सिविल जज को आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादियों को एक अवसर प्रदान करना चाहिए था, और यह भी बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया। न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा कि आलोचना आदेश टिकने योग्य नहीं है। मैं अपील स्वीकार करता हूं और मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना ही आलोचना आदेश को रद्द करता हूं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए अदालत में भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed