Delhi: कोर्ट ने पत्रकारों से अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सामग्री हटाने का आदेश किया रद्द, जानें पूरा मामला
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 19 Sep 2025 03:51 PM IST
विज्ञापन
सार
जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने चार पत्रकारों, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कंत दास और आयुष जोशी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ कथित असत्यापित और मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट आदेश (सांकेतिक तस्वीर)।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी