फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court stern on NCB probe; expresses displeasure over lack of concrete evidence.

Delhi NCR News: एनसीबी की जांच पर कोर्ट सख्त, ठोस सबूत न होने पर जताई नाराजगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
जोनल डायरेक्टर से मांगा जवाब
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की जांच और कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एजेंसी आरोपी को मामले से जोड़ने वाले कोई ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर सकी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न तो मूल जांच अधिकारी और न ही वर्तमान केस अधिकारी यह बता सके कि आरोपी का अपराध से सीधा संबंध किस आधार पर स्थापित होता है। अदालत ने कहा कि जमानत मामलों की सुनवाई में पहले ही काफी समय लगता है। ऐसे में जांच एजेंसी की ओर से समय पर स्पष्ट और पर्याप्त जवाब न देने से सुनवाई टालनी पड़ती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि एजेंसी की ओर से दाखिल जवाब जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त था या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed