सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court sets aside trial court's order framing charges in corruption case

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल कोर्ट का आरोप तय करने का आदेश रद्द किया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Trending Videos

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाने के बावजूद उसे सुने बिना ही आरोप तय कर दिए, जो गलत है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने इस आदेश को एक सरकारी कर्मचारी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के एक मामले से संबंधित है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय किए गए थे। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि सीबीआई ने जिस बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट पर भरोसा किया है, वह असली ऑडियो रिकार्डिंग से अलग है। याचिकाकर्ता का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने पहले के आदेशों के बावजूद ऑडियो क्लिप सुने बिना ही आरोप तय कर दिए। अदालत ने नोट किया कि 8 जनवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश ने ऑडियो रिकार्डिंग सुनने के लिए सीडी मंगवाई थी, लेकिन बाद में उसे सुना नहीं गया। सीबीआई ने दलील दी कि ट्रांसक्रिप्ट की प्रामाणिकता का मुद्दा ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा और आरोप तय करने के चरण में ऑडियो सुनना जरूरी नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट की पीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने खुद ऑडियो रिकार्डिंग मंगवाई थी, तो आरोप तय करने से पहले उसे अवश्य सुन लेना चाहिए था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed