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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Police filed a charge sheet within 11 days in the sexual exploitation case.

Delhi NCR News: यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 दिन में आरोपपत्र दाखिल किया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 06:55 PM IST
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आरोपी न्यायिक हिरासत में, मोबाइल की एफएसएल रिपोर्ट पूरक आरोपपत्र के साथ होगी पेश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण करने के आरोप वाले एक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के महज 11 दिन के भीतर अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस के अनुसार, जनकपुरी थाने में दर्ज इस मामले में आरोपी आसिफ उर्फ हनी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया, मारपीट की और निजी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी।
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पुलिस के अनुसार, मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की गई। जांच के दौरान दोनों के बीच लगातार संपर्क के साक्ष्य मिले। आरोपी के कार्यस्थल से उपस्थिति रिकॉर्ड जुटाए गए तथा वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य, जिनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण भी शामिल है, एकत्र किए गए। पीड़िता का बयान अदालत में बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज कराया गया। आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे पूरक आरोपपत्र के माध्यम से अदालत में पेश किया जाएगा। सामान्यतः ऐसे मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने में लगभग एक माह का समय लगता है।
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