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शरजील इमाम को अंतरिम जमानत: छह साल बाद तिहाड़ से आया बाहर, भाई की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से राहत

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 20 Mar 2026 04:09 PM IST
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सार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद वह करीब छह साल बाद तिहाड़ जेल से बाहर आया। अदालत ने उसे भाई की शादी में शामिल होने की अनुमति दी।

delhi riots 2020 case Sharjeel Imam out of jail after 6 years
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम अदालत से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद करीब छह साल बाद वह जेल से बाहर आया। अदालत ने उसे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए राहत दी है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे गेट नंबर तीन से शरजील को बाहर निकाला गया।

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तिहाड़ जेल से निकलने के दौरान वह मुस्कुरा रहा था। गेट से निकलने के बाद वह कार में बैठकर वहां से चला गया। इस दौरान उसने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 9 मार्च को इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 
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अदालत ने उसे अपने भाई की शादी में शामिल होने और परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी। बताया गया है कि उसके भाई की शादी 25 मार्च को है। इमाम ने अदालत से छह सप्ताह की राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे सीमित अवधि के लिए ही जमानत दी।

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