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व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण : सोनाक्षी की याचिका पर फैसला जल्द
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गौतम गंभीर के मामले की सुनवाई टली
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने का एलान किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत अंतरिम राहत प्रदान करेगी। अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा को उल्लंघनकारी यूआरएल की सूची स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सोनाक्षी ने याचिका में तस्वीरों, वीडियो, आवाज और अन्य सामग्री के दुरुपयोग, विशेष रूप से एआई जेनरेटेड डीपफेक और अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है।
दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की समान याचिका पर अदालत ने 23 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई में न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मुकदमे में कुछ विसंगतियों को देखते हुए मामले को स्थगित किया और वकील को इन्हें ठीक करने का समय दिया।
गौतम गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई ने तर्क दिया कि यह उनके मुवक्किल की निजता, गरिमा और व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है। गंभीर ने अपनी तस्वीर, वीडियो, आवाज और अन्य सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर स्थायी रोक, सभी ऐसी सामग्री हटाने और प्रतिवादियों से 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने का एलान किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत अंतरिम राहत प्रदान करेगी। अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा को उल्लंघनकारी यूआरएल की सूची स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सोनाक्षी ने याचिका में तस्वीरों, वीडियो, आवाज और अन्य सामग्री के दुरुपयोग, विशेष रूप से एआई जेनरेटेड डीपफेक और अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है।
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दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की समान याचिका पर अदालत ने 23 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई में न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मुकदमे में कुछ विसंगतियों को देखते हुए मामले को स्थगित किया और वकील को इन्हें ठीक करने का समय दिया।
गौतम गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई ने तर्क दिया कि यह उनके मुवक्किल की निजता, गरिमा और व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है। गंभीर ने अपनी तस्वीर, वीडियो, आवाज और अन्य सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर स्थायी रोक, सभी ऐसी सामग्री हटाने और प्रतिवादियों से 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।