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दिल्ली हिंसा के आरोपी पिता-पुत्र कोर्ट में पेश, उपद्रव भड़काने में दिया था ताहिर हुसैन का साथ

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 08 Mar 2020 07:17 PM IST
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Delhi violence latest update Tahir Hussain supporter Riyasat and Liyaqat presented before court
दिल्ली हिंसा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने रविवार को उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार रियासत अली को तीन दिन के पुलिस रिमांड और लियाकत का 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि तीसरे आरोपी तारीक रिजवी को जमानत दे दी। इन दोनों पर हिंसा के दौरान भीड़ की अगुवाई करने का आरोप है, जिन्होंने इलाके में पथराव और पेट्रोल बम फेंके। दोनों आरोपी रिश्ते में पिता और पुत्र हैं।

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ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार के समक्ष क्राइम ब्रांच ने रविवार को रियासत और लियाकत दोनों को पेश किया। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तारीक रिज्वी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि रियासत और लियाकत 24-25 फरवरी को चांद बाग इलाके में हुई हिंसा के दौरान आप आदमी पार्टी से निष्कासित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत पर थे। 
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इन दोनों ने छत से लोगों पर पथराव किया और गुलेल से लोगों के घरों पर पेट्रोल बम फेंके, जबकि तारीक ने पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर इलाके में दंगा भड़काने में उसकी मदद की। इसके साथ ही तारीक पर ताहिर हुसैन के साथ मिलकर आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या करने का आरोप भी लगाया गया।

पुलिस ने आरोप लगाया कि रियासत, लियाकत और तारीक ने ताहिर हुसैन के साथ हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई। हिंसा के दौरान तारीक ने ही ताहिर हुसैन को अपने घर में छुपने में भी मदद की थी। हिंसा के बाद से ये सभी आरोपी फरार थे। 

पुलिस हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के घर की छत से भारी मात्रा में पेट्रोल बम, पत्थर और वेल्डिंग से बनाई गई गुलेल बरामद की गई थी। इस घटना की एक वीडियो फुटेज भी वायरल हुई थी, जिसमें छत पर ताहिर हुसैन भी हिंसा को भड़काते हुए दिखा था।

इसके बाद पुलिस ने 26 फरवरी को चांद बाग इलाके से आईबी कर्मी अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया था। नाले से अंकित का शव मिलने के बाद उसके पिता रविंद्र कुमार ने ताहिर हुसैन पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ अंकित की हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 

इसके बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया था कि हिंसा के बाद वह मुस्तफाबाद के नेहरु विहार इलाके में गया था और उसके बाद दो दिनों तक ओखला के जाकिर नगर इलाके में तारीक के घर में छुपा था। 

पुलिस ने ताहिर को 6 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

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