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Delhi NCR News: यमुना एक्सप्रेस वे हादसे में इंजीनियर की गई थी जान, परिवार को मिलेगा 40.72 लाख मुआवजा
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अदालत ने कहा कि मृतक की मां लीलावती को 5 लाख रुपये और पिता अशोक कुमार को 72 हजार रुपये दिए जाएंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में मारे गए 27 वर्षीय इंजीनियर के परिवार को 40 लाख 72 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 28 मार्च 2021 को हुआ था। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस जांच और चार्जशीट से यह स्पष्ट है कि हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ। इसलिए मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि कुल 40 लाख 72 हजार रुपये का मुआवजा मृतक के परिवार को दिया जाए। इसमें आशुतोष कुमार की पत्नी सोनी देवी को 35 लाख रुपये मिलेंगे। इस राशि में से 25 लाख रुपये 100 मासिक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में रखे जाएंगे, जबकि बाकी रकम तुरंत दी जाएगी।
अदालत ने कहा कि मृतक की मां लीलावती को 5 लाख रुपये और पिता अशोक कुमार को 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। अदालत ने आदेश दिया कि इस पूरी राशि पर 27 अगस्त 2021 से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी दिया जाएगा। मुआवजे की राशि तय करते समय अदालत ने आशुतोष कुमार की आय न्यूनतम वेतन 20,430 रुपये प्रतिमाह मानी और भविष्य की आय बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी। अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर यह पूरी राशि ट्रिब्यूनल के खाते में जमा करें।
हादसे के दिन आशुतोष कुमार वृंदावन से दिल्ली लौट रहे थे। उनकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 99 के पास पहुंची ही थी कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बस ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में आशुतोष कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में बस चालक सतेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई में कहा कि बस चालक की लापरवाही साफ तौर पर सामने आती है और बस मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी इस मामले के जिम्मेदार हैं।
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नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में मारे गए 27 वर्षीय इंजीनियर के परिवार को 40 लाख 72 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 28 मार्च 2021 को हुआ था। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस जांच और चार्जशीट से यह स्पष्ट है कि हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ। इसलिए मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि कुल 40 लाख 72 हजार रुपये का मुआवजा मृतक के परिवार को दिया जाए। इसमें आशुतोष कुमार की पत्नी सोनी देवी को 35 लाख रुपये मिलेंगे। इस राशि में से 25 लाख रुपये 100 मासिक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में रखे जाएंगे, जबकि बाकी रकम तुरंत दी जाएगी।
अदालत ने कहा कि मृतक की मां लीलावती को 5 लाख रुपये और पिता अशोक कुमार को 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। अदालत ने आदेश दिया कि इस पूरी राशि पर 27 अगस्त 2021 से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी दिया जाएगा। मुआवजे की राशि तय करते समय अदालत ने आशुतोष कुमार की आय न्यूनतम वेतन 20,430 रुपये प्रतिमाह मानी और भविष्य की आय बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी। अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर यह पूरी राशि ट्रिब्यूनल के खाते में जमा करें।
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हादसे के दिन आशुतोष कुमार वृंदावन से दिल्ली लौट रहे थे। उनकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 99 के पास पहुंची ही थी कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बस ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में आशुतोष कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में बस चालक सतेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई में कहा कि बस चालक की लापरवाही साफ तौर पर सामने आती है और बस मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी इस मामले के जिम्मेदार हैं।