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Faridabad News: जमीन सौदे के नाम पर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जमीन के सौदे के विवाद में 20 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अमृतपुरम मार्केट गामा-1 निवासी वीरपाल भाटी उनकी ओम प्रोपटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है। वर्ष 2022 में मथुरा निवासी रामचरन, ओमप्रताप व कमल प्रताप, वीरो और सुरेश मूला उर्फ भीम उनके कार्यालय आए थे। इन सभी ने अपनी कृषि भूमि बेचने का प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों में सौदा तय हो गया। लेकिन नियत समय पर रामचरन व उनके परिवार ने बैनामा नहीं किया। इसी बीच रामचरन की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद सहखातेदारों ओमप्रताप, कमल प्रताप, वीरो और सुरेश ने तयशुदा जमीन का बैनामा पीड़ित द्वारा नामित व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया।
लेकिन रामचरन के पुत्र व विधिक वारिस अनिल और ओमवीर लगातार बहाने बनाते रहे और बैनामा नहीं किया। फरवरी 2025 में वह दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ पीड़ित के अल्फा-1 स्थित कार्यालय पर आए और 20 लाख रुपये अतिरिक्त देने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि एक मार्च तक रकम नहीं मिली तो जमीन किसी अन्य को बेच देंगे और पहले से दिया गया बयाना भी जब्त कर लेंगे। किसी तरह आरोपियों को पैसे दिए।
आरोपियों ने अगले सप्ताह बैनामा करने का वादा किया, लेकिन समय नहीं दिया। 25 सितंबर को पीड़ित को पता चला कि अनिल और ओमवीर ने यही जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है। जब आपत्ति की तो 10 अक्तूबर को उन्हें अल्फा-1 स्थित ओम टॉवर के सामने बुलाया गया। वहां अनिल, ओमवीर और दो अन्य व्यक्ति गाड़ी में मौजूद थे। जमीन को श्री श्याम लक्ष्मी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि हेमप्रकाश त्यागी को तीन गुना अधिक दाम में बेच दिया गया है। जब वीरपाल ने अपने 20 लाख रुपये की वापसी मांगी, तो अनिल और ओमवीर ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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ग्रेटर नोएडा। जमीन के सौदे के विवाद में 20 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अमृतपुरम मार्केट गामा-1 निवासी वीरपाल भाटी उनकी ओम प्रोपटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है। वर्ष 2022 में मथुरा निवासी रामचरन, ओमप्रताप व कमल प्रताप, वीरो और सुरेश मूला उर्फ भीम उनके कार्यालय आए थे। इन सभी ने अपनी कृषि भूमि बेचने का प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों में सौदा तय हो गया। लेकिन नियत समय पर रामचरन व उनके परिवार ने बैनामा नहीं किया। इसी बीच रामचरन की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद सहखातेदारों ओमप्रताप, कमल प्रताप, वीरो और सुरेश ने तयशुदा जमीन का बैनामा पीड़ित द्वारा नामित व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया।
लेकिन रामचरन के पुत्र व विधिक वारिस अनिल और ओमवीर लगातार बहाने बनाते रहे और बैनामा नहीं किया। फरवरी 2025 में वह दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ पीड़ित के अल्फा-1 स्थित कार्यालय पर आए और 20 लाख रुपये अतिरिक्त देने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि एक मार्च तक रकम नहीं मिली तो जमीन किसी अन्य को बेच देंगे और पहले से दिया गया बयाना भी जब्त कर लेंगे। किसी तरह आरोपियों को पैसे दिए।
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आरोपियों ने अगले सप्ताह बैनामा करने का वादा किया, लेकिन समय नहीं दिया। 25 सितंबर को पीड़ित को पता चला कि अनिल और ओमवीर ने यही जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है। जब आपत्ति की तो 10 अक्तूबर को उन्हें अल्फा-1 स्थित ओम टॉवर के सामने बुलाया गया। वहां अनिल, ओमवीर और दो अन्य व्यक्ति गाड़ी में मौजूद थे। जमीन को श्री श्याम लक्ष्मी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि हेमप्रकाश त्यागी को तीन गुना अधिक दाम में बेच दिया गया है। जब वीरपाल ने अपने 20 लाख रुपये की वापसी मांगी, तो अनिल और ओमवीर ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।