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Faridabad News: साइबर ठगी मामले में आरोपी को नहीं मिली अंतरिम जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पिता के इलाज के लिए साइबर ठगी मामले में आरोपी जतिन को अदालत से अंतरिम जमानत नहीं मिली। झज्जर निवासी आरोपी जतिन के अधिवक्ता की ओर से अंतरिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। 9 अक्तूबर से वो हिरासत में है। इनके पिता भूप सिंह बुजुर्ग हैं और किडनी स्टोन का ऑपरेशन 8 दिसंबर को होना है। परिवार को कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसके लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत की गुहार अदालत से लगाई गई। इसे दिल्ली व गुरुग्राम में दर्ज दो मामलों में अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि इस पर गंभीर आरोप हैं। ये आदतन अपराधी है और तीन अन्य साइबर ठगी के केसों में ये शामिल है। आरोपी की मां व बहन इसके पिता की देखभाल के लिए घर पर हैं। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
साइबर क्राइम थाना सेंट्रल में ये एफआईआर 18 जून को दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता गौरीशंकर से ट्रेडिंग में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 25.67 लाख रुपये की ठगी हुई थी। पुलिस ने जांच करते हुए झज्जर निवासी जतिन को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि इसने एक अन्य आरोपी को अपना बैंक खाता दिया था। इसके बैंक खाते में ठगी के 2.85 लाख रुपये आए थे। अब आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की है।
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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि इस पर गंभीर आरोप हैं। ये आदतन अपराधी है और तीन अन्य साइबर ठगी के केसों में ये शामिल है। आरोपी की मां व बहन इसके पिता की देखभाल के लिए घर पर हैं। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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साइबर क्राइम थाना सेंट्रल में ये एफआईआर 18 जून को दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता गौरीशंकर से ट्रेडिंग में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 25.67 लाख रुपये की ठगी हुई थी। पुलिस ने जांच करते हुए झज्जर निवासी जतिन को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि इसने एक अन्य आरोपी को अपना बैंक खाता दिया था। इसके बैंक खाते में ठगी के 2.85 लाख रुपये आए थे। अब आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की है।