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Faridabad News: चार दिन बाद बच्चों को मिला मिड-डे-मील

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2026 12:32 AM IST
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After four days, children received mid-day meal
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-सैनीपुरा स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय का मामला
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-मील न बनने के विवाद में जेबीटी शिक्षिका को किया निलंबित
-दूसरे शिक्षक का तबादला, एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई

संवाद न्यूज़ एजेंसी

तावड़ू। सैनीपुरा स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय तैनात एक महिला जेबीटी शिक्षिका को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह ने निलंबित कर दिया है। जैसे ही यह मामला एसडीएम जितेंद्र के संज्ञान में आया तुरंत छात्रों को मिड-डे-मील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को जारी आदेश, जिसमें हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 5 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। जबकि जांच में लापरवाही मिलने पर एक दूसरे शिक्षक का तबादला कर दिया गया है।

खंड शिक्षा अधिकारी, तावड़ू विजय प्रतीक धनखड़ ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। हाल ही में मिड-डे-मील नहीं बनने या संबंधित मुद्दों को लेकर भी विवाद सामने आया था। विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही थी और पहले भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में महिला जेबीटी शिक्षिका की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने विभागीय नियमों के अनुसार निलंबन का निर्णय लिया। निलंबन के बाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया कि खाली पद पर तुरंत किसी अन्य शिक्षकों की तैनाती की जाए। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए छह मार्च को ही शैक्षणिक आधार पर एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से समायोजित कर दिया गया है।
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यह समायोजन प्रशासनिक आधार पर किया गया है और आगे के आदेश या ट्रांसफर ड्राइव तक प्रभावी रहेगा। यह कार्रवाई स्कूल में अनुशासन और प्रशासनिक सुचारूता बनाए रखने के लिए की गई है। वहीं इस मामले को लेकर तावडू एसडीएम जितेंद्र कुमार गर्ग का कहना है कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत बच्चों को मिड-डे-मील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकारी स्कूलों में अधिकतर जरूरतमंद परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। निलंबन की अवधि में शिक्षिका को नियम (7) के अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। निलंबन के दौरान वह मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी,नूंह के कार्यालय से संबद्ध रहेंगी। वह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकती।
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