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Faridabad News: फैक्टरी पर कब्जे की कोशिश का आरोप, अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
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किरायेदार ने मकान मालिक व उसके बेटे पर ताला बदलने, सामान कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर फैक्टरी किरायेदार की शिकायत के आधार पर मकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, आपराधिक धमकी और संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने फैक्टरी का ताला बदलकर लाखों रुपये की मशीनरी, कच्चे माल और अन्य सामान पर कब्जा कर लिया व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
दिल्ली के संगम विहार निवासी सतीश प्रसाद ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2020 में उन्होंने बड़खल एक्सटेंशन स्थित एक फैक्टरी का भूतल विजेंद्र कुमार से किराये पर लेकर स्टील का कारोबार शुरू किया था। उनका आरोप है कि मकान मालिक ने संपत्ति से जुड़े विवाद की जानकारी छिपाई। कोरोना काल में कारोबार प्रभावित होने के कारण कुछ किराया बकाया हो गया लेकिन वह समय-समय पर भुगतान करते रहे। शिकायत के अनुसार, बकाया किराये को लेकर दबाव बनाने के दौरान आरोपी ने निजी ऋण लेने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद 30 जुलाई 2025 को कार्यालय बुलाकर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और फैक्टरी से सामान हटाने पर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में फैक्टरी का ताला बदल दिया गया, इन्वर्टर और बैटरी हटा ली गई तथा लाखों रुपये का सामान कब्जे में ले लिया गया। सूरजकुंड थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली सिंगला के आदेश पर 28 जुलाई को बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर फैक्टरी किरायेदार की शिकायत के आधार पर मकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, आपराधिक धमकी और संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने फैक्टरी का ताला बदलकर लाखों रुपये की मशीनरी, कच्चे माल और अन्य सामान पर कब्जा कर लिया व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
दिल्ली के संगम विहार निवासी सतीश प्रसाद ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2020 में उन्होंने बड़खल एक्सटेंशन स्थित एक फैक्टरी का भूतल विजेंद्र कुमार से किराये पर लेकर स्टील का कारोबार शुरू किया था। उनका आरोप है कि मकान मालिक ने संपत्ति से जुड़े विवाद की जानकारी छिपाई। कोरोना काल में कारोबार प्रभावित होने के कारण कुछ किराया बकाया हो गया लेकिन वह समय-समय पर भुगतान करते रहे। शिकायत के अनुसार, बकाया किराये को लेकर दबाव बनाने के दौरान आरोपी ने निजी ऋण लेने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद 30 जुलाई 2025 को कार्यालय बुलाकर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और फैक्टरी से सामान हटाने पर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में फैक्टरी का ताला बदल दिया गया, इन्वर्टर और बैटरी हटा ली गई तथा लाखों रुपये का सामान कब्जे में ले लिया गया। सूरजकुंड थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली सिंगला के आदेश पर 28 जुलाई को बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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