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Faridabad News: युवती से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 6 साल की कैद
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अदालत ने 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
छांयसा थाने में 25 मई 2023 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। छांयसा थाना इलाके में युवती से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी युवक को जिला अदालत ने 6 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
छांयसा थाने में ये एफआईआर 25 मई 2023 को दर्ज हुई थी। मामले में युवती के पिता ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि 23 मई 2023 को युवती अपने घर के गेट पर खड़ी थी। इसी दौरान आकाश नाम का युवक आया और युवती का हाथ पकड़कर जबरन घर के अंदर खींचकर ले जाने लगा। युवती ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया। आरोप है कि आकाश का घर में पहले भी आना-जाना था और सब उसे जानते थे।
मामले को निपटाने के लिए गांव में पंचायत की गई, जिसमें दोषी पक्ष को बुलाया गया। पंचायत में दोषी पक्ष ने एफआईआर दर्ज नहीं कराने का दवाब बनाया। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर पीड़िता के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता के छोटे भाई ने भी संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।
छांयसा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आकाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आकाश को जेल भेजकर उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने आकाश को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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छांयसा थाने में 25 मई 2023 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। छांयसा थाना इलाके में युवती से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी युवक को जिला अदालत ने 6 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
छांयसा थाने में ये एफआईआर 25 मई 2023 को दर्ज हुई थी। मामले में युवती के पिता ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि 23 मई 2023 को युवती अपने घर के गेट पर खड़ी थी। इसी दौरान आकाश नाम का युवक आया और युवती का हाथ पकड़कर जबरन घर के अंदर खींचकर ले जाने लगा। युवती ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया। आरोप है कि आकाश का घर में पहले भी आना-जाना था और सब उसे जानते थे।
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मामले को निपटाने के लिए गांव में पंचायत की गई, जिसमें दोषी पक्ष को बुलाया गया। पंचायत में दोषी पक्ष ने एफआईआर दर्ज नहीं कराने का दवाब बनाया। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर पीड़िता के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता के छोटे भाई ने भी संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।
छांयसा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आकाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आकाश को जेल भेजकर उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने आकाश को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।