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Faridabad News: 31 तक वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
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फरीदाबाद। जिले की सभी सोसाइटियों, आरडब्ल्यूए, सभाओं और समितियों के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी अधिकारी मोहित गर्ग ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को 31 मई से पहले अपना वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मोहित गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी, समिति, आरडब्ल्यूए और सभा को एक्ट की धारा 50(1) के तहत वार्षिक रिटर्न और अन्य जरूरी दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) फरीदाबाद में ऑनलाइन अनुमोदन के लिए जमा कराने होंगे। उन्होंने कहा कि समय पर रिटर्न दाखिल करने से संस्थाओं के रिकॉर्ड अपडेट रहते हैं और भविष्य में कानूनी या प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कई आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्थाएं वर्षों तक अपनी कार्यकारिणी का नवीनीकरण और अनुमोदन नहीं करातीं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसी को देखते हुए एक्ट की धारा 39 के तहत प्रत्येक संस्था को कम से कम तीन वर्ष में एक बार अपनी कार्यकारिणी बॉडी का अनुमोदन जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से करवाना अनिवार्य किया गया है। ब्यूरो
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मोहित गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी, समिति, आरडब्ल्यूए और सभा को एक्ट की धारा 50(1) के तहत वार्षिक रिटर्न और अन्य जरूरी दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) फरीदाबाद में ऑनलाइन अनुमोदन के लिए जमा कराने होंगे। उन्होंने कहा कि समय पर रिटर्न दाखिल करने से संस्थाओं के रिकॉर्ड अपडेट रहते हैं और भविष्य में कानूनी या प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि कई आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्थाएं वर्षों तक अपनी कार्यकारिणी का नवीनीकरण और अनुमोदन नहीं करातीं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसी को देखते हुए एक्ट की धारा 39 के तहत प्रत्येक संस्था को कम से कम तीन वर्ष में एक बार अपनी कार्यकारिणी बॉडी का अनुमोदन जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से करवाना अनिवार्य किया गया है। ब्यूरो