{"_id":"6a1898208ac9b860700dab1a","slug":"last-date-for-registration-under-two-special-insurance-schemes-extended-faridabad-news-c-26-1-fbd1021-71085-2026-05-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: दो विशेष बीमा योजनाओं के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: दो विशेष बीमा योजनाओं के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले के व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने दो विशेष बीमा योजनाओं के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। डीसी आयुष सिन्हा ने व्यापारियों से समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
डीसी ने बताया कि राज्य सरकार व्यापार और उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के साथ व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी, प्राकृतिक आपदा या अन्य आकस्मिक घटनाओं में व्यापारियों के माल और स्टॉक को नुकसान होने पर बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि पहले इन योजनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 तय की गई थी, लेकिन अधिक से अधिक व्यापारियों को लाभ देने के उद्देश्य से इसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है।
फरीदाबाद। जिले के व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने दो विशेष बीमा योजनाओं के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। डीसी आयुष सिन्हा ने व्यापारियों से समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
डीसी ने बताया कि राज्य सरकार व्यापार और उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के साथ व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना संचालित की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी, प्राकृतिक आपदा या अन्य आकस्मिक घटनाओं में व्यापारियों के माल और स्टॉक को नुकसान होने पर बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि पहले इन योजनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 तय की गई थी, लेकिन अधिक से अधिक व्यापारियों को लाभ देने के उद्देश्य से इसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है।