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Faridabad News: पति की पीटकर हत्या में मां-बेटी दोषी करार

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 07:45 PM IST
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Mother and Daughter Convicted of Beating Husband to Death
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अदालत 20 अप्रैल को सजा पर फैसला सुनाएगी
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एसजीएम नगर थाना में 5 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एसजीएम नगर थाना इलाके में एसडीएम कार्यालय के क्लर्क राजेंद्र की पीटकर हत्या मामले में मृतक की पत्नी व बेटी को अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में मौके पर मिले सबूत और उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम साबित हुई। इन्हीं के आधार पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मां-बेटी को दोषी करार दिया है। वहीं, एक आरोपी कृष्ण की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। अदालत 20 अप्रैल को मामले में सजा पर फैसला सुनाएगी।

एसजीएम नगर थाना में ये एफआईआर 5 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी। एनआईटी इलाके की रहने वाली महिला ममता ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि एसजीएम नगर निवासी राजेंद्र कुमार फरीदाबाद एसडीएम कार्यालय में क्लर्क थे। राजेंद्र ने 32 साल पहले बाला से शादी की और उनकी बेटी सुमन भी थी। बाद में राजेंद्र ने ममता से दूसरी शादी भी कर ली। इस शादी को राजेंद्र ने रजिस्टर्ड करा लिया था। राजेंद्र दोनों पत्नियों के साथ अलग-अलग समय पर रहता था।
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राजेंद्र का पत्नी बाला से घर खर्चा न देने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हो गई। आरोप लगाया गया कि बाला, सुमन और भतीजे कृष्ण ने राजेंद्र को कपड़े धोने की थापी से पीटा और सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। राजेंद्र को मृत हालत में घर पर छोड़कर आरोपी बाहर से ताला लगाकर भाग गए। अगले दिन सुबह दूसरी पत्नी ममता राजेंद्र को तलाशते हुए एसजीएम नगर में पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ मिला। एसडीएम कार्यालय पता किया तो वहां भी राजेंद्र नहीं पहुंचा था। शक होने पर उसने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ताला तोड़ा तो घर के अंदर राजेंद्र का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने बाला, सुमन और कृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के ट्रायल के दौरान कृष्ण की मौत हो गई थी। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी मां-बेटी को दोषी करार दिया है।
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