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Faridabad News: स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत के मामले में संचालकों पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय
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बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के चल रहा था सेक्टर-86 का स्विमिंग पूल, कोर्ट ने दिए ट्रायल के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-86 स्थित रॉयल ग्रीन स्विमिंग पूल में एक युवक की डूबने से हुई मौत के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पूल संचालक अमन और तेजबीर उर्फ शेरू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 पार्ट-II) के तहत आरोप तय हुए है।
मामला 30 सितंबर 2023 की रात का है, जब दिल्ली के मोलड़बंद निवासी अजय उर्फ अक्षय अपने दोस्तों के साथ इस पूल में तैरने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता शिव कुमार की शिकायत पर थाना खेड़ी पुल में एफआईआर दर्ज की गयी थी। जांच में सामने आया कि यह स्विमिंग पूल बिना किसी पंजीकरण या वैध लाइसेंस के चलाया जा रहा था। जिला खेल अधिकारी ने भी दिसंबर 2023 में स्पष्ट किया था कि संचालकों ने पूल के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी।
अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि आरोपियों ने लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और लाइफ गार्ड जैसे अनिवार्य सुरक्षा मानकों के बिना पूल का संचालन किया। अदालत ने माना कि बिना सुरक्षा उपायों के किसी को तैरने की अनुमति देना जानबूझकर खतरे में डालने जैसा है, जिससे प्रथम दृष्टया गैर-इरादतन हत्या का मामला बनता है। आरोप तय किए जाने के दौरान दोनों संचालकों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की इच्छा जताई है। अदालत ने अब इस मामले में गवाहों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।
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फरीदाबाद। सेक्टर-86 स्थित रॉयल ग्रीन स्विमिंग पूल में एक युवक की डूबने से हुई मौत के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पूल संचालक अमन और तेजबीर उर्फ शेरू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 पार्ट-II) के तहत आरोप तय हुए है।
मामला 30 सितंबर 2023 की रात का है, जब दिल्ली के मोलड़बंद निवासी अजय उर्फ अक्षय अपने दोस्तों के साथ इस पूल में तैरने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता शिव कुमार की शिकायत पर थाना खेड़ी पुल में एफआईआर दर्ज की गयी थी। जांच में सामने आया कि यह स्विमिंग पूल बिना किसी पंजीकरण या वैध लाइसेंस के चलाया जा रहा था। जिला खेल अधिकारी ने भी दिसंबर 2023 में स्पष्ट किया था कि संचालकों ने पूल के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी।
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अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि आरोपियों ने लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और लाइफ गार्ड जैसे अनिवार्य सुरक्षा मानकों के बिना पूल का संचालन किया। अदालत ने माना कि बिना सुरक्षा उपायों के किसी को तैरने की अनुमति देना जानबूझकर खतरे में डालने जैसा है, जिससे प्रथम दृष्टया गैर-इरादतन हत्या का मामला बनता है। आरोप तय किए जाने के दौरान दोनों संचालकों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की इच्छा जताई है। अदालत ने अब इस मामले में गवाहों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।