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Faridabad News: साकेत कोर्ट से पेट में निगलकर जेल लाया नशीला पदार्थ, बैरक में साथी को सौंपा
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जिला जेल में तलाशी के दौरान हुआ बरामद, दो बंदियों और बाहरी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नीमका स्थित जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक बंदी दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान नशीला पदार्थ पेट में निगलकर जेल के अंदर ले आया। बाद में बैरक में पहुंचकर उसने उल्टी के जरिये नशीला पदार्थ बाहर निकाला और दूसरे बंदी को दे दिया। 26 मई की शाम जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान टीम को एक बंदी से 14.14 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ, तब इस इस पूरे प्रकरण का पता चला।
जेल उप-अधीक्षक की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने दो बंदियों और एक बाहरी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व जेल अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जेल उप-अधीक्षक (सुरक्षा) अमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 मई को शाम करीब 6:45 बजे बैरकों की जांच के दौरान गुप्त सूचना पर बैरक नंबर 16/2 में बंद आर्यन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से काले रंग का सुल्फानुमा पदार्थ मिला। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उसे यह पदार्थ जेल में बंद आकाश ने दिया था।
इसके बाद आकाश से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि वह 25 मई को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी पर गया था। कोर्ट परिसर में रोहित नामक युवक ने उसे सुल्फा दिया था। जेल में जांच से बचने के लिए उसने नशीले पदार्थ को पेट में निगल लिया और जेल पहुंचने के बाद बैरक में उल्टी करके बाहर निकाल लिया। जेल अधिकारियों ने डिजिटल कांटे से नशीले पदार्थ का वजन कराया, जिसमें उसका वजन 14.14 ग्राम पाया गया। इसके बाद पदार्थ को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 26 मई को आर्यन, आकाश और रोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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फरीदाबाद। नीमका स्थित जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक बंदी दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान नशीला पदार्थ पेट में निगलकर जेल के अंदर ले आया। बाद में बैरक में पहुंचकर उसने उल्टी के जरिये नशीला पदार्थ बाहर निकाला और दूसरे बंदी को दे दिया। 26 मई की शाम जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान टीम को एक बंदी से 14.14 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ, तब इस इस पूरे प्रकरण का पता चला।
जेल उप-अधीक्षक की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने दो बंदियों और एक बाहरी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व जेल अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जेल उप-अधीक्षक (सुरक्षा) अमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 मई को शाम करीब 6:45 बजे बैरकों की जांच के दौरान गुप्त सूचना पर बैरक नंबर 16/2 में बंद आर्यन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से काले रंग का सुल्फानुमा पदार्थ मिला। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उसे यह पदार्थ जेल में बंद आकाश ने दिया था।
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इसके बाद आकाश से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि वह 25 मई को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी पर गया था। कोर्ट परिसर में रोहित नामक युवक ने उसे सुल्फा दिया था। जेल में जांच से बचने के लिए उसने नशीले पदार्थ को पेट में निगल लिया और जेल पहुंचने के बाद बैरक में उल्टी करके बाहर निकाल लिया। जेल अधिकारियों ने डिजिटल कांटे से नशीले पदार्थ का वजन कराया, जिसमें उसका वजन 14.14 ग्राम पाया गया। इसके बाद पदार्थ को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 26 मई को आर्यन, आकाश और रोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।